सहायक ग्रेड-3 कुशवाह निलंबित

भिण्ड l  निःशक्त योजनान्तर्गत निःशक्त दम्पत्ति द्वारा शादी के लिये मिलने वाली राशि के लिये, दिये गये आवेदन पर रिश्वत मांगने, रिश्वत न देने पर आवदेन गुम करने की शिकायत पर कलेक्टर श्री छोटे सिंह ने जांच उपरान्त सामाजिक न्याय विभाग के सहायक ग्रेड-3 श्री जगदीश सिंह कुशवाह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला पंचायत भिण्ड निर्धारित किया गया है।


कलेक्टर श्री छोटे सिंह ने बताया कि कुशमा पति अंतराम कुशवाह ग्राम कनीपुरा गोहद ने निःशक्त योजनान्तर्गत शादी के लिये मिलने वाली राशि के लिये आवेदन किया था। उनके द्वारा शिकायत की गई कि सामाजिक न्याय विभाग के सहायक ग्रेड-3 श्री जगदीश सिंह कुशवाह ने रिश्वत मांगी, रिश्वत न देने पर मेरा आवेदन गुम कर दिया गया है। आरोपों की शिकायत की जांच कराई गई। जांच में दोषी होने पर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 मे निहित प्रावधान के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये विभागीय जांच संस्थित की गई है। उन्होंने कहा कि निलंबन अवधि में श्री कुशवाह को जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार प्राप्त होगा ।